
हाथरस 16 मई। उपायुक्त उद्योग अजलेश कुमार ने बताया कि Government of Uttar Pradesh द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana संचालित की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
उपायुक्त उद्योग के अनुसार योजना के तहत ट्रैक्टर चालित मोबाइल एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट जैसे आटा चक्की, ऑयल मिल, राइस मिल, ट्रैक्टर ट्रेलर एवं ट्रैक्टर लोडर स्थापित करने के इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने पूर्व में PM SVANidhi योजना को छोड़कर राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत ब्याज या पूंजी अनुदान का लाभ न लिया हो। आकांक्षात्मक विकास खंडों के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपायुक्त उद्योग कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, रावत कॉलोनी, हाथरस में संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने युवाओं से इस योजना का लाभ उठाकर अपना स्वरोजगार स्थापित करने और रोजगार सृजन में भागीदारी निभाने की अपील की है।


























