
हाथरस 24 अक्टूबर। जनपद के राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। अक्टूबर माह के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारक अब 30 अक्टूबर तक अपनी उचित दर की दुकान से आवंटित खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। पहले खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी। सूचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अक्टूबर माह के खाद्यान्न का वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक कराने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, कुछ उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न देर से प्राप्त होने के कारण वितरण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसी के मद्देनजर सभी लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने के उद्देश्य से वितरण की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक विस्तारित कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर की दुकान से अक्टूबर माह के सापेक्ष आवंटित आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लें। खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा।
जिन राशन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी होती है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा 25 अक्टूबर के साथ-साथ अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 को भी दी जाएगी, जिससे आधार प्रमाणीकरण में असफल रहने वाले लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन वितरित कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत होने पर कार्डधारक संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।






