
हाथरस 08 सितम्बर। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ के 7 सितंबर के निर्देशों के क्रम में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह सितंबर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 10 सितंबर से 25 सितंबर तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्डधारकों को जुलाई से सितंबर 2026 की त्रैमासिक अवधि के लिए प्रति माह 1 किलोग्राम के हिसाब से कुल 3 किलोग्राम चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर की दुकान से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर लें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों के लिए 25 सितंबर को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की व्यवस्था रहेगी। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, हालांकि अंत्योदय कार्डधारकों के लिए चीनी पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी और उन्हें चीनी अपनी मूल उचित दर की दुकान से ही प्राप्त करनी होगी। विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। किसी भी असुविधा या शिकायत की स्थिति में लाभार्थी संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।











