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हाथरस 05 सितम्बर। पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस तथा तहसील विधिक सेवा समितियों के लिए नामिका अधिवक्ता/रिटेनर का पैनल गठित किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विनियम, 2010 तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस श्री विनय कुमार-तृतीय के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के लिए 10 अधिवक्ताओं तथा प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति के लिए 05-05 अधिवक्ता/रिटेनर का पैनल तैयार किया जाना है। पैनल में ऐसे अधिवक्ताओं को शामिल किया जाएगा, जिन्हें विधि व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। इच्छुक अधिवक्तागण निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र दिनांक 21 सितंबर 2026 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस अथवा संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति के कार्यालय में शाम 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस से प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।

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