Hamara Hathras

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हाथरस 25 अगस्त। थाना कोतवाली नगर पर वर्ष 2004 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-392/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत धर्मपाल सिंह पुत्र उदयवीर सिंह निवासी मीतई, थाना चन्दपा, जनपद हाथरस के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी की गई। मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा मामले की न्यायालय में विचारण के दौरान लगातार निगरानी रखते हुए प्रभावी पैरवी की गई, जबकि अभियोजन शाखा द्वारा भी समुचित पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 25 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय सीजेएम हाथरस ने अभियुक्त धर्मपाल सिंह को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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