हाथरस 19 अगस्त। दीवानी न्यायालय हाथरस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय कुमार ने सभी संबंधित विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनपद न्यायाधीश ने लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का त्वरित निस्तारण कराएं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, श्रम संबंधी मामले, नगर पालिका टैक्स वसूली तथा विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामले, पब्लिक प्रिमाइसेज एक्ट, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, सेवा एवं वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभ, किरायेदारी वाद तथा वन अधिनियम के अंतर्गत मामलों को भी लोक अदालत में निस्तारण के लिए लिया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर वाहन अधिनियम के चालान, बाट एवं माप अधिनियम के चालान, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के चालान, आबकारी अधिनियम संबंधी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत चालान तथा नगर पालिका से संबंधित चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही मेड़बंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा संबंधी मामले, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान तथा राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए लिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित एवं सुलह योग्य मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों को समय और धन की बचत के साथ न्यायिक प्रक्रिया को भी सरल बनाने में मदद मिलेगी।
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