
हाथरस 17 अगस्त। नगरवासियों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर/जलकर/सीवरकर) के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-931/नौ-9-2026-ई-1650937, नगर विकास अनुभाग-9, दिनांक 20 जुलाई 2026 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हाथरस ने बताया कि OTS योजना के अंतर्गत बकायेदारों को ब्याज एवं सरचार्ज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, नियमानुसार अधिरोपित ब्याज/सरचार्ज की धनराशि पर छूट का लाभ तभी मिलेगा, जब संबंधित बकायेदार द्वारा संपूर्ण बकाया धनराशि पालिका कोष में जमा कर दी जाएगी। योजना का लाभ 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बड़े बकायेदारों की सुविधा के लिए बकाया धनराशि को 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 के बीच तीन समान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। OTS योजना का लाभ लेने की अवधि भी 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। नगर पालिका के अनुसार, OTS योजना प्रभावी होने से पहले जिन नागरिकों द्वारा अपने बकाये का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान कर दिया गया है, उन्हें योजना के तहत किसी भी प्रकार की धनवापसी नहीं की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन 15 अगस्त 2026 से 14 नवंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। नगर पालिका परिषद हाथरस ने नगरवासियों से अपील की है कि निर्धारित अवधि में आवेदन कर OTS योजना का लाभ उठाएं और अपने लंबित संपत्ति कर का भुगतान करते हुए ब्याज एवं सरचार्ज पर मिलने वाली 100 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें।
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