
हाथरस 14 अगस्त। थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2023 में दर्ज पोक्सो एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना हाथरस गेट पर मु0अ0सं0-506/2023 धारा 377 भादवि एवं 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत अमित पुत्र देवीदास उर्फ देविका निवासी श्रीनगर, थाना हाथरस गेट के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मामले की विवेचना पुलिस ने तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अभियुक्त को अधिकतम सजा दिलाने के लिए शासन के निर्देशों और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मामले को चिन्हित अभियोगों की श्रेणी में रखते हुए प्रभावी पैरवी की गई। मॉनीटरिंग सेल हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान मामले की लगातार निगरानी करते हुए सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्रवाई की गई, जबकि अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। इसी के परिणामस्वरूप 14 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय ADJ/POCSO-01, हाथरस ने अभियुक्त अमित को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।






