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हाथरस 07 अगस्त। आर्थिक रूप से कमजोर एवं निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों का सही एवं पूर्ण विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। विवाह के समय वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि यदि किसी परिवार की दो पुत्रियों के विवाह के लिए आवेदन किया जाता है तो दोनों ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अलग-अलग बैंक खाता संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र और सभी संबंधित अभिलेखों की हार्ड कॉपी संबंधित तहसील में, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। तहसील एवं विकासखंड स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले आवेदनों को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय भेजा जाएगा, जिसके बाद नियमानुसार अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद हाथरस के 772 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी जनपद को 772 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक 200 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय में जमा कराकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल shaadianudan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है।

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