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हाथरस 31 जुलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना सहपऊ में वर्ष 2007 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार थाना सहपऊ पर वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमा संख्या 260/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत संजय उर्फ संजू पुत्र खजान सिंह, सतेन्द्र पुत्र खजान सिंह निवासी नगला कली तथा मेघा उर्फ मेघ सिंह पुत्र हीरालाल निवासी तामली, थाना सहपऊ के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। विवेचना को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इस मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से चिन्हित किया गया। न्यायालय में अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी एवं साक्ष्यों का सशक्त प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 31 जुलाई को एडीजे-04 की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000-5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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