
हाथरस 26 जुलाई। नगर पालिका परिषद के नजूल निरीक्षक यशुराज शर्मा की तहरीर पर सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर निजी उपयोग करने के आरोप में कॉलोनाइजर समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला ग्राम हतीसा भगवंतपुर, तहसील एवं जनपद हाथरस स्थित भूमि से जुड़ा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्व एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया कि सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि को कथित रूप से ‘ग्लोरी गार्डन कॉलोनी’ की सीमा में शामिल कर लिया गया तथा रास्ते, पोखर और नाली जैसी सार्वजनिक भूमि के मूल स्वरूप में बदलाव कर उनका निजी उपयोग किया जा रहा था।
जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या 502 में दर्ज पोखर का स्वरूप राजस्व अभिलेखों से अलग पाया गया। पोखर के चारों ओर पक्की पटरी और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर उसका स्वरूप बदल दिया गया। वहीं राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज अन्य सरकारी भूमि का भी कॉलोनी के निर्माण एवं विकास कार्यों में उपयोग किए जाने की पुष्टि हुई है। आरोप है कि सरकारी भूमि को कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल में शामिल कर लिया गया, जबकि आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां भी प्राप्त नहीं की गई थीं। जांच रिपोर्ट में इसे सरकारी संपत्ति का अवैध उपयोग और दुर्विनियोजन माना गया है।
उपलब्ध अभिलेखों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम हतीसा भगवंतपुर निवासी मनोज यादव, जो वसुन्धरा एस्टेट्स के भागीदार बताए गए हैं, सहित अन्य लोगों के विरुद्ध सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने तथा उसके मूल स्वरूप में अनधिकृत परिवर्तन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नगर पालिका ने अपनी तहरीर में यह भी कहा है कि जांच के दौरान यदि अन्य व्यक्ति, कॉलोनाइजर या सहयोगी भी इस प्रकरण में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मामले से संबंधित सभी पत्रावलियां पुलिस को उपलब्ध करा दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।





