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हाथरस 18 जुलाई। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण अनुभाग) कृषि भवन, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र सिंह ने जनपद के किसानों को सूचित किया है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक किसान एकल कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्मर मशीनरी बैंक तथा एग्रीग्रेटर जैसी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को यंत्र की श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन जमानत राशि जमा करनी होगी। एक लाख रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2,500 रुपये तथा एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 5,000 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है। ई-लॉटरी में चयन न होने पर यह राशि संबंधित किसान के खाते में वापस कर दी जाएगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान विभागीय पोर्टल के किसान कॉर्नर में जाकर “यंत्र बुकिंग प्रारंभ” विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित किसानों को निर्धारित समयावधि में कृषि यंत्र खरीदकर उसका बिल कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के दौरान दिया गया मोबाइल नंबर किसान स्वयं का अथवा उसके परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू) का ही होना चाहिए। सत्यापन के समय यदि मोबाइल नंबर किसी अन्य व्यक्ति का पाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। उप कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि कृषि यंत्र केवल कृषि विभाग द्वारा अधिकृत (इम्पैनल्ड) निर्माता कंपनियों, फर्मों अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदे जाएं। खरीदे गए सभी यंत्रों पर उत्कीर्ण (Embossed/Laser Cutting) सीरियल नंबर अंकित होना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थी को यंत्र खरीदने से पहले अपने बैंक खाते से विक्रेता को यंत्र की कुल कीमत का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। तभी संबंधित कृषि यंत्र पर शासन द्वारा निर्धारित अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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