
हाथरस 24 अप्रैल । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने जनपद के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष ऋण योजना की जानकारी साझा की है। योजना के अंतर्गत दुकान संचालन हेतु 10,000 रुपये (7,500 ऋण व 2,500 अनुदान) तथा दुकान निर्माण हेतु 20,000 रुपये (15,000 ऋण व 5,000 अनुदान) देने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य, दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत (UDID कार्ड सहित) और वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये व शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुकान निर्माण हेतु आवेदक के पास 110 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध होना अनिवार्य है।
इच्छुक दिव्यांगजन निर्धारित वेबसाइट divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (NPCI मैप) और दो गारंटरों के दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिनों के भीतर उसकी हार्ड कॉपी समस्त मूल दस्तावेजों और निर्धारित स्टाम्प पेपर के साथ विकास भवन स्थित कार्यालय के कक्ष संख्या-104 में जमा करानी होगी। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।






















