
हाथरस 26 फरवरी । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हाथरस पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की सशक्त पैरवी के चलते जनपद एवं सत्र न्यायालय हाथरस ने थाना चन्दपा क्षेत्र के एक चर्चित दहेज हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 10,000/- रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मात्र 34 दिनों में दाखिल की गई थी चार्जशीट
मामला 16 अप्रैल 2025 का है, जब थाना चन्दपा क्षेत्र के गढी परती बनारसी निवासी शिवम चौहान उर्फ भोला और उसके परिजनों पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा था। मृतका के भाई योगेश की तहरीर पर पुलिस ने मु0अ0सं0 89/2025 के तहत मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की। विवेचक ने साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना की और मात्र 34 दिनों के भीतर 20 मई 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दी थी।
प्रभावी पैरवी से हुआ न्याय
पुलिस अधीक्षक हाथरस के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले को प्राथमिकता पर रखा। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन शाखा और पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 26.02.2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुख्य अभियुक्त शिवम चौहान को धारा 80(2) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास, धारा 85 बीएनएस के तहत 2 वर्ष का कारावास व 5000/- अर्थदंड, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कारावास व 5000/- अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।















