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नई दिल्ली 30 जनवरी । विदेशों में निवास कर रहे भारतीय नागरिक अब भारत निर्वाचन आयोग की सुविधा के माध्यम से प्रवासी भारतीय निर्वाचकों के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर नियम 20 क जोड़ा गया था। इस नियम के अनुसार, ऐसे भारतीय नागरिक जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रहते हैं और जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है, वे अपने भारत स्थित निवास पते के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। प्रवासी भारतीय के पंजीकरण के लिए आयु अर्हक तिथि को 18 वर्ष पूरी हो चुकी होना आवश्यक है। आवेदन के लिए फार्म 6A का उपयोग किया जा सकता है, जो ऑनलाइन, ऑफलाइन या डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, भारतीय पासपोर्ट के संबंधित पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रतियां, तथा वैध वीज़ा की प्रति अनिवार्य होगी। ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में मूल पासपोर्ट दिखाना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान के पात्र होंगे, हालांकि उन्हें मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) जारी नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन पहचान के लिए मूल पासपोर्ट ही मान्य होगा। इस पहल के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग प्रवासी भारतीयों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान कर रहा है।

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