
हाथरस 30 अप्रैल। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना वर्ष 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के लिए जनपद में 10 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 50 लाख रुपये का पूंजी निवेश और 200 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल द्वारा किया जाएगा, जो बैंक के माध्यम से उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण दिलाने में सहायता प्रदान करेगा.
योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार, आवेदन करने वाले पुरुष या महिला उद्यमी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और प्रस्तावित उद्यम की स्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही मान्य होगी. वित्तीय सहायता के रूप में, सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को मात्र 5 प्रतिशत निजी अंशदान करना होगा. ब्याज के मामले में, सामान्य वर्ग के पुरुष उद्यमियों को 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए टर्म लोन पर लगने वाले समस्त ब्याज की धनराशि शासन द्वारा ब्याज उपादान के रूप में वहन की जाएगी.
इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ विस्तृत कार्ययोजना (प्रोजेक्ट रिपोर्ट), शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का अनिवार्य प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक है. यह योजना ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों के लिए अपनी स्वयं की औद्योगिक इकाई स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने का एक उत्कृष्ट अवसर है.

























