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हाथरस 15 अप्रैल । दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार, 09 मई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार-III ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र समाधान कराएं।

अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस), वसूली वाद सहित लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स, विद्युत अधिनियम, बीमा, सेवा एवं वेतन, किरायेदारी, वन अधिनियम तथा अन्य स्थानीय कानूनों से संबंधित मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट-माप अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट आदि के अंतर्गत चालान मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर, गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण भी सुलह के आधार पर निपटाए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का त्वरित और सुलभ समाधान प्राप्त करें।

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