Hamara Hathras

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हाथरस 08 जून । न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार थाना हसायन पर वर्ष 2017 में विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे में मूला उर्फ मूलेन्द्र, टीटू, दीपू, चन्द्रभान सिंह एवं आला ठाकुर उर्फ शीलेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कानऊ, थाना हसायन को नामजद किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप मामले में दोष सिद्ध हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-05) हाथरस ने 8 जून 2026 को सुनाए गए निर्णय में पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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