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सादाबाद (सहपऊ) 17 अक्टूबर । कस्बा सहपऊ स्थित कर्पूरी देवी बुद्धसेन कन्या विद्या पीठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर) ने छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम से संबंधित कानूनों, पॉक्सो एक्ट तथा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी दी। साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाते हुए किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि किसी भी तरह के शोषण या अपराध की स्थिति में चुप रहने के बजाय अपने अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। शिविर में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। छात्राओं को बताया गया कि संकट में फंसे बच्चों, बाल शोषण और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए इस हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को कानून के प्रति जागरूक करना, उनके अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें बाल विवाह, बाल श्रम तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक बनाना रहा।

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