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हाथरस 04 अगस्त। दीवानी न्यायालय में शनिवार 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार-III ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने की अपील की है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद सहित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, श्रम मामले, नगर पालिका टैक्स वसूली मामले, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, उत्तराधिकार संबंधी मामले, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, सेवा एवं वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभ, किरायेदारी तथा वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत चालान, बाट एवं माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका संबंधी चालान, मेड़बंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान तथा राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित विभागों एवं आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।

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