
हाथरस 06 अगस्त। आगामी स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन और बलदेव छठ सहित विभिन्न त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों को देखते हुए हाथरस में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मचारियों, धार्मिक स्थलों और पारंपरिक प्रार्थना सभाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। आदेश के तहत बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, प्रदर्शन अथवा सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। डीएम ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले की सभी तहसीलों के परगना मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।








