
हाथरस 09 अक्टूबर। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर 2026 के राशन का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने की जानकारी दी है। राशन वितरण में गेहूं, फोर्टिफाइड चावल और मक्का का वितरण निर्धारित श्रेणी एवं क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। जारी जानकारी के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों के अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंडों की उचित दर दुकानों से जुड़े अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 16 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम मक्का वितरित किया जाएगा। विकासखंड हसायन की पांच उचित दर दुकानों—जरीनपुर भुर्रका, जाऊ इनायतपुर की दो दुकानें, जिरौली कला और महासिंहपुर—से जुड़े अंत्योदय कार्डधारकों को भी इसी निर्धारित मात्रा के अनुसार राशन मिलेगा। इन पांच दुकानों को छोड़कर विकासखंड हसायन की अन्य उचित दर दुकानों से जुड़े अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। वहीं, जनपद के सभी पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को प्रति यूनिट कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। इसमें 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम मक्का और 2 किलोग्राम चावल शामिल हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त करने में परेशानी होगी, उनके लिए वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए राशन प्राप्त करने की व्यवस्था रहेगी। राशन वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन वितरित कर सकेंगे। राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की असुविधा या शिकायत होने पर कार्डधारक संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।




