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हाथरस 16 अप्रैल । जनपद के सादाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग लड़की के कथित अपहरण मामले में अदालत ने आरोपियों सत्यवीर उर्फ सतो एवं अन्य को जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला 9 जनवरी 2026 का है, जब वादी द्वारा अपनी लगभग 17 वर्षीय पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले में अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने अपने तर्कों के माध्यम से न्यायालय को बताया कि पीड़िता स्वयं अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी और आरोपियों की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य, बरामदगी या आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह माता-पिता की डांट-फटकार से नाराज़ होकर घर से गई थी और किसी के द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने या किसी अनुचित घटना से इनकार किया है। उपरोक्त तथ्यों और बचाव पक्ष के प्रभावी तर्कों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है और क्षेत्र में इसको लेकर चर्चा जारी है।

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