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हाथरस 26 सितम्बर। उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद में 25 सितंबर से विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बेमौसम बारिश एवं तेज हवाओं के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत एवं बीमित किसान अपनी फसल क्षति की सूचना क्षति होने के 72 घंटे यानी तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। बीमित किसान फसल क्षति की सूचना टोल-फ्री नंबर 14447 पर, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में आवेदन देकर दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समयसीमा में सूचना दर्ज होने के बाद संबंधित बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन कराया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी बीमित किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति की सूचना निर्धारित 72 घंटे की समयसीमा के भीतर अवश्य दर्ज कराएं, ताकि क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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