Hamara Hathras

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हाथरस 28 जुलाई। थाना सिकन्द्राराऊ में वर्ष 2022 में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी का परिणाम है। पुलिस के अनुसार थाना सिकन्द्राराऊ पर मु0अ0सं0 557/2022 में धारा 279 एवं 338 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र राजकुमार, निवासी शांति नगर, संजय गांधी कॉलोनी, एस.एन. पब्लिक स्कूल के पास, थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा इस अभियोग की नियमित निगरानी की गई। वहीं अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप 28 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त राहुल कुमार को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। हाथरस पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का एक और सफल परिणाम बताया।

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