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हाथरस 30 जुलाई। थाना हसायन में वर्ष 2004 में दर्ज चोरी एवं चोरी का माल रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को इस मामले में सफलता मिली। पुलिस के अनुसार थाना हसायन पर वर्ष 2004 में मु.अ.सं. 175/2004 के तहत धारा 379 एवं 411 भारतीय दंड संहिता में नरोत्तम पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी नगला मान सिंह, थाना मारहरा, जनपद एटा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। शासन के निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्रभावी पैरवी कराई गई। मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन शाखा एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा न्यायालय में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सशक्त पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 30 जुलाई को माननीय न्यायालय ने आरोपी नरोत्तम को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी अभियोजन का सकारात्मक परिणाम बताया।

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