
हाथरस 05 नवंबर। जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए नवंबर माह के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि घोषित कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी हाथरस ने बताया कि शासन एवं खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के 3 नवंबर के पत्र के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत नवंबर माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 6 नवंबर से 30 नवंबर तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल हैं। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल शामिल हैं। राशन कार्डधारक निर्धारित वितरण अवधि के दौरान अपनी संबंधित उचित दर दुकान पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त करने में परेशानी होगी, उन्हें वितरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर को मोबाइल ओटीपी (OTP) सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके तहत राशन कार्डधारक अपनी सुविधा के अनुसार किसी अन्य उचित दर दुकान से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण संबंधित उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ही किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे 6 से 30 नवंबर के बीच अपनी उचित दर दुकान से निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा शिकायत होने पर संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय, हाथरस में संपर्क किया जा सकता है।







