
हाथरस 28 अक्टूबर। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। पुलिस के अनुसार,आज हाथरस के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय न्यायालय ने थाना कोतवाली नगर में दर्ज मामले के अभियुक्त बंटी को 3 माह 15 दिन के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के मुताबिक, थाना कोतवाली नगर हाथरस में वर्ष 2015 में मुकदमा अपराध संख्या 460/2015, धारा 21/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत बंटी पुत्र स्वर्गीय किशनलाल, निवासी मुरसान गेट, गांधी नगर, थाना कोतवाली हाथरस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्रभावी पैरवी के लिए मॉनिटरिंग सेल को जिम्मेदारी दी गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। इसी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।










