
हाथरस 03 अक्टूबर। महिला थाना में दहेज उत्पीड़न और छेड़खानी का मामला सामने आया है। सासनी क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति, ननद तथा ननद के भांजे-भांजी के खिलाफ दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकालने के आरोप लगाए हैं। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 10 मई 2023 को अलीगढ़ निवासी युवक के साथ हुई थी। उसका पति हिमाचल प्रदेश में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत है। विवाहिता का कहना है कि शादी में उसके मायके वालों ने करीब 10 लाख रुपये खर्च किए थे। इसमें पांच लाख रुपये नकद, सोने की चेन और अंगूठी के अलावा घरेलू सामान दिया गया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति अपनी बहन, भांजे और भांजी के साथ रहता था और ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद दहेज में कार की मांग की जाने लगी। पीड़िता का आरोप है कि उसकी ननद उससे कहती थी कि घर में उसी की चलेगी और यदि कार नहीं लाई तो उसे ससुराल में नहीं रहने दिया जाएगा। विवाहिता ने यह भी आरोप लगाया कि करीब दो वर्ष तक बच्चा नहीं होने की बात को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर घर से निकालने की धमकी दी जाती रही।
विवाहिता ने पुलिस को दी शिकायत में पति के पूर्व वैवाहिक जीवन से जुड़ी जानकारी भी छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पति की पहली पत्नी की आग लगने से मौत हो गई थी, जबकि दूसरी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा किए जाने की बात भी शादी से पहले उससे छिपाई गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक जुलाई 2026 को उसका पति स्कूल गया हुआ था। इसी दौरान ननद के भांजे ने उसे कमरे में पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करते हुए गलत काम करने का प्रयास किया। विवाहिता का कहना है कि उसने घटना की जानकारी अपने पति को दी, लेकिन पति ने मामले में चुप रहने को कहा। आरोप है कि इसके बाद परिवार के लोगों ने उसे कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की। विवाहिता के मुताबिक बाद में उसे मायके छोड़ते समय भी कथित तौर पर कार लेकर वापस आने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर गंभीर धमकी दी गई। पीड़िता ने मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




