
हाथरस 23 सितम्बर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पीएफएमएस से आवेदन रिजेक्ट होने तथा अन्य कारणों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ दिलाने के लिए शासन की ओर से संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। जारी समय-सारिणी के अनुसार शिक्षण संस्थानों के स्तर से त्रुटिपूर्ण आवेदनों को 26 सितंबर तक सही किया जाएगा। इसके बाद शिक्षण संस्थानों द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा 28 सितंबर तक अग्रसारित किया जाएगा। संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी करें, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके। संबंधित छात्र-छात्राओं से भी अपील की गई है कि वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क कर अपने आवेदन एवं डाटा की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो निर्धारित अवधि के भीतर उसका संशोधन एवं निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।







