Hamara Hathras

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हाथरस 11 सितम्बर। थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2018 में पंजीकृत सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मोहनपुर, थाना जलेसर, जनपद एटा को न्यायालय उठने तक की सजा और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी के खिलाफ मु.अ.सं. 74/2018 के तहत धारा 279, 338 और 427 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोग की विवेचना गुणवत्ता बनाए रखते हुए पूरी की गई और आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के लिए मॉनीटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी की गई। न्यायालय में विचारण के दौरान मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 11 सितंबर को माननीय न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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