Hamara Hathras

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हाथरस 08 सितम्बर। अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 के एक मामले में अभियुक्त पुष्पेन्द्र को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। थाना हाथरस जंक्शन पर मु0अ0सं0 319/2022, धारा 279/337/427 भादवि के तहत अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र होतीलाल, निवासी नगला बाढौन, थाना लोधा, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता बनाए रखते हुए पूर्ण की गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में तथा ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के दृष्टिगत चिन्हित अभियोगों में अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने के लिए पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान निकट पर्यवेक्षण में सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 08 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। हाथरस पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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