
हाथरस 08 सितम्बर। अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2010 के एक मामले में अभियुक्त तालीम को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। थाना हसायन पर मु0अ0सं0 133/2010, धारा 147/283/341 भादवि एवं 7 सीएल अधिनियम के तहत तालीम पुत्र ताहिर निवासी मोहल्ला मटकोटा, थाना सिकन्द्राराऊ, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता बनाए रखते हुए पूर्ण की गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों एवं ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में अधिकाधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा अभियोग की न्यायालय में विचारण प्रक्रिया के दौरान लगातार प्रभावी पैरवी एवं मॉनीटरिंग की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 08 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय हाथरस ने अभियुक्त तालीम को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2,700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हाथरस पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।













