
हाथरस 05 सितम्बर। थाना सादाबाद क्षेत्र के गांव बहादुरपुर भूप निवासी एक विवाहिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों पर अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक हाथरस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। हाथरस में दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। पीड़िता नीतू पुत्री राजवीर निवासी गांव बहादुरपुर भूप, थाना सादाबाद ने बताया कि उसका विवाह 14 फरवरी 2025 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विष्णु पुत्र ओमप्रकाश निवासी गिरीश कॉलोनी, थाना अटलबंध, जनपद भरतपुर, राजस्थान के साथ हुआ था। पीड़िता के अनुसार, विवाह में उसके माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य से अधिक करीब 10 लाख रुपये खर्च किए और पर्याप्त दहेज व उपहार दिए थे।
आरोप है कि शादी के बाद पति विष्णु, ससुर, सास, देवर और ननद दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर आरोपित आए दिन उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट के साथ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से उत्पीड़न करने लगे। पीड़िता का कहना है कि वह इस उम्मीद में सब कुछ सहती रही कि समय के साथ हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ससुराल पक्ष का व्यवहार लगातार बिगड़ता गया। नीतू के अनुसार, 19 जुलाई को अतिरिक्त दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह मजबूर होकर अपने मायके आकर रहने लगी। आरोप है कि 24 जुलाई की शाम ससुराल पक्ष के लोग एकजुट होकर उसके मायके ननिहाल पहुंचे और वहां भी कार की मांग को लेकर गाली-गलौज, धमकी और अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कार नहीं दी गई तो वे उसे अपने साथ नहीं रखेंगे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद नीतू ने पुलिस अधीक्षक हाथरस को प्रार्थना पत्र देकर पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद ही हो सकेगी।









