
हाथरस 05 सितम्बर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 25 आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 286/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत रामवीर पुत्र चौब सिंह निवासी नवीपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस के अनुसार अभियोग की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोग को प्राथमिकता पर लेते हुए मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले में समुचित पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 5 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय हाथरस ने अभियुक्त रामवीर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने एवं चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से दंडित कराने की कार्रवाई लगातार जारी है।









