
हाथरस/सहपऊ 03 सितम्बर। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के आदेशानुसार जनपद में जुआ एवं सट्टे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सहपऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ग्राम बुढ़ाइच में छापेमारी कर जुआ खेल रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 5 लाख 50 हजार 100 रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन, 52 ताश के पत्ते और दो हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सादाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना सहपऊ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बुढ़ाइच में करुआ पुत्र रामदयाल के मकान के अंदर कुछ लोग बड़ी धनराशि की हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मौके पर छापेमारी की। पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पांच आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
5.50 लाख रुपये समेत अन्य सामान बरामद
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 5 लाख 30 हजार रुपये तथा जुए के फड़ से 20 हजार 100 रुपये, यानी कुल 5 लाख 50 हजार 100 रुपये नकद बरामद हुए। इसके अलावा पांच मोबाइल फोन, 52 ताश के पत्ते और दो हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गईं। बरामद मोटरसाइकिलों में एक का नंबर UP83 AA 0886 और दूसरी का नंबर UP86 AN 1668 बताया गया है।
आगरा और एटा के रहने वाले हैं आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोकेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी आंवलखेड़ा, थाना बरहन, आगरा; राजू पुत्र मोहर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम चौकड़ा, थाना बरहन, आगरा; अभयपाल पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम करथनी, थाना सकरौली, एटा; सन्तोष कुमार पुत्र ओमप्रकाश बघेल निवासी नाई की सराय, टेढ़ी बगिया, थाना खन्दौली, आगरा; तथा लोकेन्द्र कुमार पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम वीरहार, थाना सकरौली, एटा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी ग्राम बुढ़ाइच स्थित मकान में एकत्र होकर बड़ी धनराशि की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे।
तीन आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया
पुलिस के अनुसार आरोपी राजू के विरुद्ध थाना बरहन, आगरा में वर्ष 2021 में धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज रहा है। आरोपी लोकेन्द्र सिंह के विरुद्ध वर्ष 2025 में थाना बरहन में इसी धारा के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। वहीं आरोपी अभयपाल के विरुद्ध वर्ष 2022 में धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत थाना जलेसर एवं थाना सकरौली, जनपद एटा में अभियोग दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मामले में थाना सहपऊ पर मु0अ0सं0-166/2026, धारा 3/4 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जुए के संचालन, मकान के उपयोग तथा बरामद धनराशि से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।














