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हाथरस 25 अगस्त। समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ लेने वाले आवेदकों के लिए शासन ने मृतक की उम्र के सत्यापन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब हाईस्कूल प्रमाण-पत्र और नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य निर्धारित दस्तावेजों के जरिए मृतक की आयु सत्यापित की जा सकेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरिता ने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पात्र परिवार को लाभ दिया जाता है। शासनादेश 11 अगस्त के अनुसार, जिन आवेदकों के पास मृतक का हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र नहीं है और नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुंब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के दौरान राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से उपलब्ध अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदक को स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि मृतक का हाईस्कूल प्रमाण-पत्र तथा नगरीय क्षेत्र का परिवार/कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवश्यक अभिलेखों के साथ स्वहस्ताक्षरित कर संबंधित कार्यालय में जमा करना भी अनिवार्य रहेगा। विभाग ने पात्र आवेदकों से निर्धारित अभिलेखों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 

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