Hamara Hathras

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हाथरस 28 जुलाई। थाना सिकन्द्राराऊ में वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 114 दिन के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है। पुलिस के अनुसार थाना सिकन्द्राराऊ पर मु0अ0सं0 370/2020 में धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त नदीम सैफी पुत्र शमशुद्दीन सैफी, निवासी बड़ी मस्जिद के सामने, नदरई, थाना कासगंज, जनपद कासगंज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से लगातार निगरानी की गई। वहीं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप 28 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त नदीम सैफी को दोषसिद्ध पाते हुए 114 दिन के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया।

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