Hamara Hathras

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हाथरस 27 जुलाई। थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2017 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 230/2017, धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी राजू पुत्र सरनाम, निवासी जररा, थाना चंडौस, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अभियुक्त को अधिकतम दंड दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गई। जनपद हाथरस की मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोग की सतत निगरानी करते हुए सम्यक एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। वहीं अभियोजन शाखा द्वारा भी सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 27 जुलाई को माननीय न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त राजू को दोषी ठहराते हुए 5 माह 5 दिन के कठोर कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

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