
हाथरस 27 जुलाई। थाना कोतवाली नगर पर वर्ष 2004 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 48/2004, धारा 216ए भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी विनोद उर्फ अक्कू पुत्र कालीचरन निवासी जलालापुर, थाना हाथरस जंक्शन, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत अभियुक्त को अधिकतम दंड दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गई। मॉनिटरिंग सेल, जनपद हाथरस द्वारा अभियोग की नियमित निगरानी करते हुए न्यायालय में सम्यक एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। वहीं अभियोजन शाखा द्वारा भी सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय हाथरस ने 27 जुलाई 2026 को अभियुक्त विनोद उर्फ अक्कू को दोषी ठहराते हुए 6 माह के कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया।








