
हाथरस 18 जुलाई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों एवं जनपद न्यायाधीश विनय कुमार-तृतीय के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में जनपद न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट, 1881 की धारा-138 (चेक बाउंस) से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत में अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं वादकारी उपस्थित रहे। इस दौरान एनआई एक्ट की धारा-138 के कुल 22 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया, जिसमें 26 लाख 8 हजार 642 रुपये की समझौता राशि तय हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग के न्यायालय में 3 मामलों, अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) दीपकनाथ सरस्वती के न्यायालय में 10 मामलों, सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी ईशा अग्रवाल के न्यायालय में 1 मामले का निस्तारण कर 80 हजार रुपये की समझौता राशि दिलाई गई। वहीं सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी-प्रथम रोबिन कुमार के न्यायालय में 8 मामलों का निस्तारण करते हुए 25 लाख 28 हजार 642 रुपये की समझौता राशि पर सहमति बनी। कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बताया।











