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हाथरस 13 जुलाई। जनपद में महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हाथरस पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। माननीय एडीजे/पॉक्सो-1 न्यायालय, हाथरस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त विष्णु उर्फ लियाकत को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना सिकंद्राराऊ क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज इस मामले में वादी ने शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री जंगल में कंडा लेने गई थी, जहां गांव जरीनपुर भुर्रका निवासी विष्णु उर्फ लियाकत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के काफी देर तक घर न लौटने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकंद्राराऊ में मु0अ0सं0 719/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की तत्कालीन धारा 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा विवेचना पूरी कर 16 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 13 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 16,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हाथरस पुलिस ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने के लिए “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी लगातार जारी रहेगी।

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