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हाथरस 30 जून। अवैध हथियार रखने के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार थाना हसायन पर वर्ष 2014 में मु.अ.सं. 131/2014 के तहत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आल्हा पुत्र रामवीर सिंह यादव, निवासी मोहल्ला अहीरान, थाना हसायन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूरी करते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 30 जून 2026 को न्यायालय ने आरोपी आल्हा को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।  मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और सुदृढ़ पैरवी की कार्रवाई लगातार जारी है।

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