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सिकन्दराराऊ (हसायन) 25 जून । विकासखंड क्षेत्र के गांव जरेरा पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव नगला सकत में जिला कृषि विभाग के अधिकारी कार्यालय में बने हुए कन्ट्रोल रूम में एक दुकान पर व अवैध उर्वरक की शिकायत पर टीम ने पहुंचकर छापेमारी की।उर्वरक निरीक्षक राहुल प्रताप ने विपिन खाद भण्डार नगला सकत पर छापेमारी के दौरान अनियमितताए पाए जाने पर लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित  कर दिया है।बिक्री पर रोक दुकान में पाई गईं गंभीर अनियमितताओं के चलते खाद की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।निरीक्षण के दौरान  उर्वरक निरीक्षक के द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में बेहद चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई।कागजों में डीएपी उर्वरक मौके पर गायब पीओएस मशीन में चार सौ ग्यारह बोरी डीएपी उर्वरक दर्ज थी,लेकिन मौके पर स्टॉक शून्य मिला।यूरिया उर्वरक मौके पर दो सौ पचास एमटी बोरी यूरिया मौजूद थी,जबकि पीओएस मशीन में इसका स्टॉक शून्य दिखा रहा था।मौके पर कोई स्टॉक बोर्ड,रेट बोर्ड,बिक्री रजिस्टर या कैश मेमो/रसीद उपलब्ध नहीं पाई गई।जिला कृषि अधिकारी ने फर्म के स्वामी दिलीप कुमार को सात दिनों के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण और सभी जरूरी दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।तय समय में जवाब न देने पर फर्म के खिलाफ आगे की कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।उर्वरक निरीक्षक राहुल प्रताप ने छापामार कार्रवाई के दौरान अवगत कराया कि दुकान पर अवैध उर्वरक के भंडारण की शिकायत प्राप्त हुई थी।हम टीम बनाकर यहां पर पहुंचे थे  दो सौ पचास बैग यूरिया बरामद किए गए है।दुकान में मौजूद  यूरिया उर्वरक,2020013 एनपीके उर्वरक,फेरा सल्फेट के तीन नमूना लिए गए है।जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम पर प्राप्त गोपनीय सूचना के दौरान कार्यालय में कार्यरत राहुल प्रताप सिंह, व.प्रा.स.-ए/उर्वरक निरीक्षक के द्वारा नगला सकत की फर्म मैर्सस विपिन खाद भण्डार नगला सकत पर पहुँचकर छापामार कार्रवाई ङी गई।तो उर्वरक निरीक्षक को दुकान पर विभिन्न अनियमितताऐं मिली।जिनमें दुकान पर स्टॉक बोर्ड/रेट बोर्ड उपलब्ध नहीं था।बिकी एवं स्टॉक पंजिका उपलब्ध नहीं थे।केश मीमो / रसीद उपलब्ध नहीं मिली।पॉस मशीन में प्रदर्शित चार सौ ग्यारह बैग डीएपी के सापेक्ष शून्य स्टॉक डीएपी का उपलब्ध मिला।दो सौ पचास बैग यूरिया के भौतिक रूप से उपलब्ध पाए गए,जबकि पॉस मशीन के अनुसार यूरिया का स्टॉक शून्य है।गोदाम में भण्डारित यूरिया की चौहद्दी का अंकन उर्वरक प्राधिकार पत्र पर नहीं है।उर्वरक निरीक्षक राहुल प्रताप ने अवगत कराया कि फर्म के द्वारा उर्वरक अकार्बनिक,कार्बनिक या मिश्रित, नियंत्रण आदेश, उन्नीस सौ पिच्यासी तथा उर्वरक प्राधिकार पत्र की शर्तों एवं फर्म स्वामी द्वारा उर्वरक प्राधिकार पत्र हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में की गई शपथ का उल्लघंन किया गया है।उर्वरक अकार्बनिक,कार्बनिक या मिश्रित नियंत्रण आदेश उन्नीस सौ पिच्यासी के खण्ड इक्कतीस में निहित प्राविधानान्तर्गत आपकी फर्म को निर्गत किया गया।उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या 133/64607 जो दिनांक 31.10.2030 तक वैध है को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कय/विकय को प्रतिबन्धित किया जाता है।उर्वक निरीक्षक ने बताया कि फर्म स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि वह पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर साक्ष्य सहित अपने स्पष्टीकरण के साथ उर्वरक फर्म से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख निरीक्षण / परीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराए।फर्म स्वामी को सचेत किया जाता है कि यदि नियत अवधि में वांछित स्पष्टीकरण एवं अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं,तो फर्म के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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