हाथरस 25 जून। महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत हाथरस पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पोक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना चंदपा क्षेत्र में वर्ष 2023 में एक नाबालिग छात्रा के लापता होने के संबंध में परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी। इस संबंध में थाना चंदपा पर मु0अ0सं0 36/2023 धारा 363 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा जांच के दौरान किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नीरज गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी अचल गंज, जनपद उन्नाव का नाम प्रकाश में आया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना के दौरान मामले में धारा 376 भादवि तथा 3/4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण करते हुए आरोप पत्र दिनांक 25 मार्च 2023 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को त्वरित एवं कठोर दंड दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मामले की लगातार निगरानी की गई। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय एडीजे/पोक्सो-प्रथम न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त नीरज गुप्ता को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस विभाग ने इसे महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।


























