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हाथरस 06 जून । अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 विजय कुमार द्वितीय ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मई 2020 को सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कजरौठी निवासी कीकड़ सिंह पुत्र गनपत सिंह अपने घर के बाहर लगे हैंडपंप पर पानी लेने गए थे। उसी समय गोला उर्फ भोले पुत्र हरिशंकर अपने साथियों के साथ हैंडपंप पर कुल्ला कर रहा था। कुल्ले का पानी कीकड़ सिंह के पैरों पर पड़ने पर उन्होंने इसका विरोध किया, जिस पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर कीकड़ सिंह को हैंडपंप पर पटककर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कीकड़ सिंह का उपचार कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के उपरांत आरोपी भोले पुत्र हरिशंकर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 विजय कुमार द्वितीय ने आरोपी भोले पुत्र हरिशंकर को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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