
हाथरस 01 जून। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हाथरस पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना हाथरस जंक्शन में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2021 में मुकदमा अपराध संख्या 243/2021, धारा 354क, 323, 504, 506 एवं 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजू पुत्र रामफल निवासी जाफराबाद, थाना हाथरस जंक्शन, जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्राथमिकता के आधार पर निरंतर निगरानी की गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी समन्वय एवं सतत पैरवी सुनिश्चित की गई, वहीं अभियोजन शाखा द्वारा भी मजबूत पक्ष रखा गया। प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01 जून 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी, हाथरस द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र रामफल को दोषी ठहराते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। हाथरस पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके तथा अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
























