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सिकन्द्राराऊ 06 मई। थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 599/2008, धारा 392/411 भादवि बनाम वीरेश पुत्र मदनलाल (निवासी दमी, थाना अकराबाद, जनपद अलीगढ़) के अभियोग की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। अभियुक्त को कठोर दंड दिलाने हेतु शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक हाथरस के कुशल निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस तथा अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। परिणामस्वरुप, आज न्यायालय, हाथरस द्वारा अभियुक्त वीरेश को उसके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि तथा 2500/- रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

वर्ष 2008 में अभियुक्त वीरेश पुत्र मदनलाल (निवासी दमी, थाना अकराबाद, जनपद अलीगढ़) के विरुद्ध लूट और चोरी के माल की बरामदगी के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

 

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