सिकन्द्राराऊ 06 मई। थाना सिकंद्राराऊ में लूट के एक मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामला, विवेचना दौरान पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप- पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामले में न्यायालय ने सजा सुनाते हुए दोषी अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अनियोजन पक्ष की ओर से बाबत रिपोर्ट थाना सिकंद्राराऊ में मुकदमा अपराध संख्या 599/2008 धारा 392/411 भारतीय दण्ड विधान को वादी के कथनानुसार दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए वीरेश पुत्र मदनलाल निवासी दमी थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ को आरोपी बनाया था। पुलिस ने विवेचना पूर्ण की और आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सबूत और गवाहों के आधार पर गुण और दोष का परीक्षण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ कृपा शंकर ने तार्किक साक्ष्य प्रस्तुत किये। पैरवी में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी उपेंद्र कुमार व बतौर पैरोकार आरक्षी अजीत कुमार ने विशेष भूमिका निभाई। न्यायालय ने 6 मई, 2026 को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी वीरेश उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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Ayog Deepak
Ayog Deepak is an Indian journalist and businessperson who is the chairman and Editor-in-chief of Hamara Hathras News.
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