
हाथरस 16 अप्रैल । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप जनपद हाथरस में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के पुनर्वासन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं से अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
इन योजनाओं पर मिलेगा अनुदान:
योजनांतर्गत 7 प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें—
अर्ली इंटरवेंशन सेंटर,
डे केयर सेंटर/प्री-प्राइमरी स्कूल,
प्राइमरी स्तर के विशेष विद्यालय,
जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालय,
हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालय,
कौशल विकास (न्यूनतम 2 व अधिकतम 4 ट्रेड),
पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालय संचालन शामिल हैं।
कौन कर सकता है आवेदन:
ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पंजीकृत हों और संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखते हों, आवेदन के पात्र होंगे।
कैसे करें आवेदन:
इच्छुक संस्थाएं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://uphwd.gov.in से दिशा-निर्देश एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण आवेदन पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन कक्ष संख्या-104 में 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यह योजना दिव्यांगजनों के समग्र विकास और पुनर्वासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।


























